बंगाल विधानसभा में बलात्कार के दोषियों के लिए मौत की सजा वाला विधेयक पारित

कोलकाता : विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आज ममता बनर्जी की सरकार ने एंटी रेप बिल विधानसभा में पेश किया, जो पास भी हो गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को ‘अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक’ सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस कानून के तहत बलात्कार और हत्या के मामलों में या बलात्कार के ऐसे मामलों में जहां पीड़िता को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, आरोपी को मौत की सजा का प्रावधान है।

विधानसभा में भाजपा ने वादे के अनुसार, विधेयक का समर्थन किया और मत विभाजन की मांग नहीं की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री वह काम नहीं कर सके जो उनकी सरकार ने किया।

Related posts

पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल पकड़ा, ग्रेनेड, पिस्टल, ड्रोन बरामद; 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया

दलजीत चीमा ने किया बड़ा एलान, पंजाब में अकाली दल लड़ेगा नगर निगम चुनाव

किसानों ने सरकार को दिया एक दिन का समय, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, किसान घायल