स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में शर्तों के साथ बिभव कुमार को बेल, ‘ट्रायल पूरा होने में वक्‍त लगेगा’

नई दिल्ली : अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने सांसद स्‍वात‍ि मालीवाल से मारपीट के मामले में उन्‍हें जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क‍ि बिभव कुमार 100 दिन से न्‍याय‍िक ह‍िरासत में हैं। मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। ट्रायल पूरा होने में अभी वक्‍त लगेगा। ऐसे में जमानत देना बाधक नहीं होगा। हालांकि, अदालत ने 2 शर्तें भी लगाई हैं। पहला, बिभव कुमार मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऑफ‍िस नहीं जा पाएंगे और गवाहों को प्रभाव‍ित नहीं करेंगे।


विभव कुमार को कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से ये राहत मिली है। विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरोपी 100 दिन से अधिक से हिरासत में है. मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, यह साधारण चोट का मामला है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में विभव की जमानत का विरोध किया। पुलिस ने कहा कि इस मामले में कई अहम गवाहों की पेशी बाकी है और विभव सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

Related posts

श्री अकाल तख्त साहिब को सुखबीर ने सौंपा पत्र, कहा- ‘ढाई महीने बीत चुके, जल्द फैसला लिया जाए’

बुलडोजर एक्शन पर लगी सुप्रीम रोक, आरोपी या दोषी होने पर घर नहीं गिरा सकते

निमरत कौर ‘स्काई फोर्स’ की कास्ट में शामिल हुईं