जालंधर : लोगों की जान-माल की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला मैजिस्ट्रेट -कम-डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए गए है कि जिला जालंधर की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपने पशु खुले तौर पर सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ेगा।
आदेशों में कहा गया है कि उनके ध्यान में आया है कि कुछ लोग अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ देते है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है तथा सामान्य आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा पशुओं को खुली जगहों पर छोड़ने से वे अक्सर रास्ते पर चलते व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाते है तथा सड़क दुर्घटनाओं का शिकार बनते है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि इस संबंध में सूचना देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 96462-22555 पर लोकेशन तथा फोटो साझा की जा सकती है।
इस सार्वजनिक समस्या के समाधान के लिए प्रशासन द्वारा नगर निगम, नगर कौंसिलों/बी.डी.पी.ओ. तथा जिला पुलिस को अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में प्रतिबंध के इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाने के निर्देश जारी किए गए है।
यह आदेश जारी होने की तारीख से अगले दो महीने तक लागू रहेंगे।
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