एयरपोर्ट्स पर सिख कर्मचारी नहीं पहन सकेंगे कृपाण SGPC ने की आदेश वापिस लेने की मांग

अमृतसर : सिख कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान एयरपोर्ट पर कृपाण ले जाने पर रोक लगाई गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से इस आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। अमृतसर विकास मंच (AVM) और फ्लाईअमृतसर इनिशिएटिव (FAI) ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा और नागरिक उड्डयन मंत्री के सामने ये मांग रखी है। उन्होंने सिख यात्रियों और कर्मचारियों के कृपाण और अन्य धार्मिक प्रतीक धारण करने पर लगाए गए प्रतिबंधों पर ध्यान देने का आग्रह किया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ये संगठन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के हाल के निर्देश में संशोधन की मांग कर रहे हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने 30 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया था। इसके मुताबिक, सिख यात्रियों को घरेलू उड़ानों में छह इंच से छोटे ब्लेड वाले कृपाण ले जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन आदेश में सिख कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान कृपाण पहनने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। संगठनों का कहना है कि इस आदेश का असर देश भर के हवाई अड्डों पर काम कर रहे सिख कर्मचारियों पर पड़ेगा।

FAI ने अपने पत्र में लिखा है कि किसी के धर्म का पालन करने के अधिकार को रोजगार द्वारा सीमित नहीं किया जाना चाहिए. AVM और FAI ने BCAS से प्रतिबंध हटाने और सिख कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान कृपाण पहनने की स्पष्ट अनुमति देने का आग्रह किया है।

इससे पहले साल 2022 में भी ऐसी पाबंदी लगाई गई थी। तब सिख संगठनों ने इसका विरोध किया था। इसके बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया था।

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