नई दिल्ली : रविवार को शाम से ही दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 457 पार होने के बाद दिल्ली में GRAP-IV के तहत कई तरह की पाबंदी लगा दी गई हैं। अब राजधानी में पहले से ज्यादा सख्त पाबंदियां, सोमवार 18 नवंबर को सुबह 8 बजे से लागू हो जाएंगी। पाबंदियों का ऐलान वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से किया गया है। सीएक्यूएम ने दिल्ली सरकार से वाहनों से वाहनों को ऑड/ईवन के आधार पर चलाने और कक्षा 6-9 और 11 को ऑनलाइन मोड में बदलने के बारे में फैसला लेने को कहा। जिसके बाद आतिशी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा कंपनियों को भी वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है।
क्या पाबंदियां लगी
GRAP-4 के तहत जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-IV और डीजल से कम चलने वाले मध्यम माल वाहन और भारी माल वाहन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा सभी निर्माण गतिविधियां, यहां तक कि राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज जैसी परियोजनाओं के लिए भी यह आदेश के प्रभावी होगा। साथ ही CAQM ने बुजुर्गों, बच्चों और सांस, दिल या अन्य पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को बाहरी गतिविधियों से बचने और जितना मुमकिन हो सके घर के अंदर रहने के लिए कहा है।
स्कूलों में ऑनलाइन होगी पढ़ाई
शुक्रवार को GRAP-3 लागू होने के बाद दिल्ली में प्राथमिक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया था और उन्हें ऑनलाइन क्लासेस चलाने लिए कहा गया था. सरकार सार्वजनिक और निजी दफ्तरों को 50% क्षमता पर चलाने की अनुमति देने पर भी विचार करेगी, जबकि बाकी को घर से काम (WFH) करने की इजाजत होगी. CAQM की तरफ जारी की गई चेतावनी के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। आतिशी ने अपने एक्स हेंडल से पोस्ट में लिखा,’कल से GRAP-4 लागू होने के साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं के अलावा सभी छात्रों के लिए फिजिकल कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी. उन्होंने अगले आदेश तक सभी स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करेंगे।

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