नई दिल्ली : नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए अहम कानूनी राहत माना जा रहा है।
राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में दाखिल चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है, न कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत अनुसूचित अपराध से जुड़े FIR पर। ऐसे में इस पर सुनवाई करना संभव नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि जिस FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होनी थी, वह अब तक दर्ज ही नहीं की गई है। कोर्ट के अनुसार, CBI ने अब तक इस मामले में FIR दर्ज करने से परहेज किया है, जबकि ED ने बिना FIR के ही ECIR दर्ज कर जांच आगे बढ़ा दी। अदालत ने इसे कानून के अनुरूप नहीं माना।

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