Live 24 India
  • Home
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • देश
  • पंजाब
  • लाइफस्टाइल
  • टेक
Top Posts
देशभर में करोड़ों मोबाइल पर एक साथ गूंजा...
‘एक दिन’ की स्क्रीनिंग बनी खास, Aamir Khan...
बुची बाबू सना की ‘पेड्डी’ करेगी बॉक्स ऑफिस...
रिलीज से पहले संजय दत्त स्टारर ‘आख़री सवाल’...
प्राइम वीडियो की नई सीरीज़ ‘लुक्खे’ की स्टार...
ऑस्ट्रेलिया से 15 भारतीय डिपोर्ट, 11 पंजाबी शामिल;...
‘पीस ही असली लग्ज़री है – Arjun Kapoor...
मलेरिया में भी नहीं रुकीं Deepika Padukone, लारा...
प्राइम वीडियो की नई सीरीज़ ‘लुक्खे’ का धमाकेदार...
इंडिया में धमाल मचाने के बाद फिल्म ‘धुरंधर’...
Sunday, May 3, 2026
Live 24 India
Banner
Live 24 India
Live 24 India
  • टॉप न्यूज़
  • मनोरंजन
  • स्पोर्ट्स
  • लाइफस्टाइल
  • पंजाब
  • देश
  • विदेश
  • बिजनेस
  • टेक
  • ओपिनियन
  • राशिफल
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home टॉप न्यूज़बुलडोजर एक्शन पर लगी सुप्रीम रोक, आरोपी या दोषी होने पर घर नहीं गिरा सकते
टॉप न्यूज़देश

बुलडोजर एक्शन पर लगी सुप्रीम रोक, आरोपी या दोषी होने पर घर नहीं गिरा सकते

किसी का घर उसकी आखिरी सुरक्षा होती है : सुप्रीम कोर्ट

by live24india November 13, 2024
by live24india November 13, 2024 0 comments 304 views Share
FacebookTwitterPinterestWhatsappTelegramThreadsEmail
305

नई दिल्ली, 13 नवंबर : सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि यह कानून का उल्लंघन है। किसी मामले पर आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। सर्वोच्च अदालत का ये आदेश किसी एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है। कोर्ट ने कहा है कि किसी का घर सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि वह किसी आपराधिक मामले में दोषी या आरोपी है। हमारा आदेश है कि ऐसे में प्राधिकार कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन जैसी कार्रवाई नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा है कि मौलिक अधिकारों को आगे बढ़ाने और वैधानिक अधिकारों को साकार करने के लिए कार्यपालिका को निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार क्या न्यायिक कार्य कर सकती है और राज्य मुख्य कार्यों को करने में न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकता है। अगर राज्य इसे ध्वस्त करता है तो यह पूरी तरह से अन्यायपूर्ण होगा। हमारे पास आए मामलों में यह स्पष्ट है कि प्राधिकारों ने कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन किया। जस्टिस बी.आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी। कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थीं।

फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि शक्ति के मनमाने प्रयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती। जब नागरिक ने कानून तोड़ा है तो अदालत ने राज्य पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उन्हें गैरकानूनी कार्रवाई से बचाने का दायित्व डाला है। इसका पालन करने में विफलता जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है और अराजकता को जन्म दे सकती है।

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए ये निर्देश

  • यदि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है, तो इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए।
  • बिना अपील के रात भर ध्वस्तीकरण के बाद महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर देखना सुखद तस्वीर नहीं है.
  • सड़क, नदी तट आदि पर अवैध संरचनाओं को प्रभावित न करने के निर्देश.बिना कारण बताओ नोटिस के ध्वस्तीकरण नहीं।
  • मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और संरचना के बाहर चिपकाया जाएगा।
  • नोटिस से 15 दिनों का समय नोटिस तामील होने के बाद है.तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी।
  • कलेक्टर और डीएम नगरपालिका भवनों के ध्वस्तीकरण आदि के प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे.नोटिस में उल्लंघन की प्रकृति, निजी सुनवाई की तिथि और किसके समक्ष सुनवाई तय की गई है, निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा, जहां नोटिस और उसमें पारित आदेश का विवरण उपलब्ध होगा।
  • प्राधिकरण व्यक्तिगत सुनवाई सुनेगा और मिनटों को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा/ इसमें यह उत्तर दिया जाना चाहिए कि क्या अनधिकृत संरचना समझौता योग्य है, और यदि केवल एक भाग समझौता योग्य नहीं पाया जाता है और यह पता लगाना है कि विध्वंस का चरम कदम ही एकमात्र जवाब क्यों है।
  • आदेश डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा।
  • आदेश के 15 दिनों के भीतर मालिक को अनधिकृत संरचना को ध्वस्त करने या हटाने का अवसर दिया जाएगा और केवल तभी जब अपीलीय निकाय ने आदेश पर रोक नहीं लगाई है, तो विध्वंस के चरण होंगे।
  • विध्वंस की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी वीडियो को संरक्षित किया जाना चाहिए। उक्त विध्वंस रिपोर्ट नगर आयुक्त को भेजी जानी चाहिए।
  • सभी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए. इन निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना ​​और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों को मुआवजे के साथ ध्वस्त संपत्ति को अपनी लागत पर वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा. सभी मुख्य सचिवों को निर्देश दिए जाने चाहिए।

Have any thoughts?

Share your reaction or leave a quick response — we’d love to hear what you think!

  • like 0
  • love 0
  • haha 0
  • wow 0
  • sad 0
  • angry 0
Bulldozer ActionCourtDelhiDemolishedGuiltyHouseSupreme CourtUPUttar Pradesh
Share 0 FacebookTwitterPinterestWhatsappTelegramThreadsEmail
live24india

previous post
निमरत कौर ‘स्काई फोर्स’ की कास्ट में शामिल हुईं
next post
श्री अकाल तख्त साहिब को सुखबीर ने सौंपा पत्र, कहा- ‘ढाई महीने बीत चुके, जल्द फैसला लिया जाए’

You may also like

देशभर में करोड़ों मोबाइल पर एक साथ गूंजा...

May 2, 2026

‘एक दिन’ की स्क्रीनिंग बनी खास, Aamir Khan...

May 2, 2026

बुची बाबू सना की ‘पेड्डी’ करेगी बॉक्स ऑफिस...

May 2, 2026

रिलीज से पहले संजय दत्त स्टारर ‘आख़री सवाल’...

May 2, 2026

प्राइम वीडियो की नई सीरीज़ ‘लुक्खे’ की स्टार...

May 1, 2026

ऑस्ट्रेलिया से 15 भारतीय डिपोर्ट, 11 पंजाबी शामिल;...

April 30, 2026

‘पीस ही असली लग्ज़री है – Arjun Kapoor...

April 30, 2026

मलेरिया में भी नहीं रुकीं Deepika Padukone, लारा...

April 30, 2026

प्राइम वीडियो की नई सीरीज़ ‘लुक्खे’ का धमाकेदार...

April 30, 2026

इंडिया में धमाल मचाने के बाद फिल्म ‘धुरंधर’...

April 29, 2026

Leave a Comment Cancel Reply

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Facebook Twitter Youtube Linkedin Envelope Rss

Useful Links

    • Work With Us
    • Contact Us
    • Collaboration
    • Data Collection
    • Workplace
    • Adverstising
    • Privacy Policy
    • International Collab
    • Feedback
    • Terms of Use
    • About Our Ads
    • Help & Support
    • Entertainment
    • News Covering
    • Technology
    • Trending Now

Edtior's Picks

देशभर में करोड़ों मोबाइल पर एक साथ गूंजा सायरन मैसेज, NDMA ने कहा-...
‘एक दिन’ की स्क्रीनिंग बनी खास, Aamir Khan और टीम ने थिएटर पहुंचकर...
बुची बाबू सना की ‘पेड्डी’ करेगी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, राम चरण स्टारर...

Latest Articles

देशभर में करोड़ों मोबाइल पर एक साथ गूंजा सायरन मैसेज, NDMA ने कहा- इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग थी
‘एक दिन’ की स्क्रीनिंग बनी खास, Aamir Khan और टीम ने थिएटर पहुंचकर फैंस को दिया सरप्राइज
बुची बाबू सना की ‘पेड्डी’ करेगी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, राम चरण स्टारर फिल्म 4 जून को होगी रिलीज
रिलीज से पहले संजय दत्त स्टारर ‘आख़री सवाल’ पर सस्पेंस, सर्टिफिकेशन टाइमलाइन पर उठे सवाल
@2025 – All Right Reserved. Designed and Developed by Anselsoft IT Solutions
  • टॉप न्यूज़
  • मनोरंजन
  • स्पोर्ट्स
  • लाइफस्टाइल
  • पंजाब
  • देश
  • विदेश
  • बिजनेस
  • टेक
  • ओपिनियन
  • राशिफल
Live 24 India
  • Home
Live 24 India
@2025 - All Right Reserved. Designed and Developed by Anselsoft IT Solutions